Post by Industry Department Rajasthan

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आप अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय से हैं और मशीनरी एवं पार्टस निर्माण से जुड़ा व्यवसाय खोलना चाहते है? डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना नया उद्यम स्थापित करने और वर्तमान उद्यम के विस्तार के लिए कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराना अधिकतम ऋण सीमा विनिर्माण: ₹10 करोड़ तक सेवा: ₹5 करोड़ तक व्यापार: ₹1 करोड़ तक ब्याज अनुदान ₹25 लाख तक के ऋण पर: 9% ₹25 लाख से ₹5 करोड़ तक के ऋण पर: 7% ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक के ऋण पर: 6% आर्थिक सहायता मार्जिन मनी अनुदान: ₹25 लाख रुपये तक (परियोजना लागत का 25% तक) एसएसओ आईडी और ईमित्र से आवेदन की सुविधा #industryrajasthan #rajasthan #आपणो_अग्रणी_राजस्थान #बढ़ता_राजस्थान_हमारा_राजस्थान (SC, ST, Rajasthan government scheme, Viksit Rajasthan 2047)

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