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संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर हंगामा जारी है, इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए महिला आरक्षण अधिनियम-2023 को लागू कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। गौरतलब है कि इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, कानून लागू होने के बावजूद इसका वास्तविक असर तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, 2024 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह आरक्षण लागू होगा, यानी 2034 से महिलाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। इस बीच, लोकसभा में महिला आरक्षण को 2029 के चुनाव से लागू करने के लिए तीन संशोधन बिलों पर चर्चा जारी है। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि जब संसद में इस मुद्दे पर बहस चल रही है, तब कानून को लागू करने की जल्दबाजी क्यों की गई। वहीं सरकार का कहना है कि कानून लागू करने की तारीख तय करने का अधिकार उसके पास है। अब सबकी नजरें लोकसभा में होने वाली वोटिंग पर टिकी हैं। . . . #WomenReservationBill #WomenReservationAct 2023 #33%Reservation #NarendraModi #PMmodi #IndianPolitics #BNWTV

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